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गांजा तस्कर को 10 साल की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना

गांजा तस्कर को 10 साल की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना

गांजा तस्करी के अपराध में आरोपी इन्द्रजीत शर्मा पुत्र विशम्भरशर्मा निवासी कुम्हेरी को षष्ठम अपर सत्र न्यायालय मुरैना ने 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा दी है शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की है
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 8-3-2022 को थाना बागचीन के उप निरीक्षक सौरभ पुरी को मुखविर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति इन्द्रजीत शर्मा कुम्हेरी का मुरैना तरफ से मोटर साइकिल पर अबैध गांजा लेकर हडवांसी पुलिया तरफ आ रहा है जिस पर से पुलिस ने घेराबंदी कर पकडा गया तो 20 किलो 500 ग्राम गांजा मिला मौके की कार्यवाही करने के बाद न्यायालय में धारा 8 सहपठित 20 बी दो सी एन डीपीएस एक्ट के तहतप्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा शाक्ष्य अंकित की गई आई शाक्ष्य के आधार पर इन्द्र जीत को10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया है शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की है

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