नई दिल्ली – जिन कारोबारियों का सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। उन सभी कारोबारियों को 1 मई से 7 दिनों के अंदर ई इनवाइस पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
यदि नहीं किया, तो 7 दिन के बाद इनवॉइस अपलोड नहीं होगी। जो कारोबारी ऐसा नहीं करेंगे,उन्हें जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा।
सरकार ने जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाने के लिए यह नया नियम लागू किया है। यह नियम 100 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें भारी नुकसानउठाना पड़ेगा। सरकार इस समय आर्थिक संकट से जूझ रही है।
अब 7 दिन के अंदर सभी कारोबारियों को इनवॉइस अपलोड करके,उसका टैक्स भी भरना पड़ेगा। पहले कारोबारी को 1 माह का समय मिलता था। लेकिन अब 7 दिनों से ज्यादा का समय केंद्र सरकार बड़े कारोबारियों को नहीं देगी।