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कोचिंग संचालकों द्वारा शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई — सुश्री प्रिया सिंह

                         वीरेंद्र कुमार/मुरैना ब्यूरो 

कैलारस 20 जून। कैलारस विकासखंड के अंतर्गत 20 जून 20 25 को जनपद पंचायत कैलारस के रिसोर्स सेंटर में कोचिंग संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई बैठक में प्रमुख रूप से तहसीलदार विश्राम बघेल , सहायक संचालक शिक्षा प्रिया सिंह, डीडीओ जयवीर सिंह जादौन ,बीआरसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह धाकड़, संकुल प्राचार्य जालेंद्र प्रसाद गौड, प्रधानअध्यापक फखरुद्दीन खान , शिक्षक मुकेश कुमार रजक ,बैठक को संबोधित करते हुए सहायक संचालक शिक्षा प्रिया सिंह ने कहा कि सभी कोचिंगों का फर्म एवं सोसाइटी ग्वालियर से पंजीयन होना आवश्यक है

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बिना पंजीयन के कोई भी कोचिंग संचालित पाए जाने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होगी, प्रत्येक कोचिंग संचालक को अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पता, योग्यता, मोबाइल नंबर , आदि कोचिंग के बाहर बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा तथा समस्त कोचिंग संचालकों को शासकीय विद्यालय समय 10:30 से 4:30 बजे में कोचिंग संचालित नहीं करनी होगी शासकीय विद्यालयों के समय में कोचिंग संचालित पाई जाने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, बैठक को संबोधित करते हुए तहसीलदार विश्राम बघेल ने कहा कि प्रत्येक कोचिंग संचालक को छात्र एवं छात्राओं के लिए प्रथक प्रथक बैच संचालित करने होंगे तथा सभी प्रकार की कोचिंग ग्राउंड फ्लोर पर ही संचालित होगी कोई भी कोचिंग भवन के प्रथम मंजिल द्वितीय मंजिल तृतीय मंजिल या ऊपरी मंजिल तथा मकान की बेसमेंट में संचालित नहीं होगी,

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सभी कोचिंग संचालकों को अपनी अपनी कोचिंग सेंटरों के कक्ष में अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा सभी कोचिंग संचालकों को अपनी-अपनी कोचिंग पर सीसीटीवी कैमरा प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य है बिना सीसीटीवी कैमरा के कोई भी कोचिंग संचालित नहीं होगी सभी कोचिंग संचालकों को पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी तथा सभी कोचिंग संचालक अपनी-अपनी कोचिंग सेंटरों पर छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय एवं मूत्रालय आज की व्यवस्था करेंगे, बैठक को संबोधित करते हुए डीडीओ जयवीर सिंह जादौन ने कहा कि सभी कोचिंगों मे जितने भी छात्र रजिस्टर्ड है उन सभी के आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से तैयार कर छात्राओं को वितरित करेंगे तथा साथी कोचिंग संचालक यह सुनिश्चित करेंगे

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प्रतिदिन छात्र एवं छात्राओं की आईडी कार्ड साथ में लगाकर आवे अन्यथा की स्थिति में संबंधित छात्र को कोचिंग पर प्रवेश न दें तथा सभी कोचिंग संचालक अपनी-अपनी कोचिंग पर छात्रों से ली जाने वाली शुल्क का रिकार्ड संधारित करेंगे और तथा शासन के नियमानुसार उनका पालन करेंगे और सभी कोचिंग संचालक छात्रों को स्वच्छ पेयजल तथा गर्मी से बचाव हेतु एसी या कूलर या पंखाआदि की समुचित व्यवस्था करेंगे सभी कोचिंग संचालक नवीन शिक्षा पद्धति के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के साक्षत्रों को कोचिंग प्रदान नहीं करेंगे यदि निरीक्षण या शिकायत के दौरान ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कोचिंग संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा समस्त कोचिंग संचालक सुरक्षा की दृष्टि से समय-समय पर बिजली के तार या बोर्ड आज की प्रशिक्षित या अनुभवी मिस्त्री से जांच कराएंगे इस हेतु किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, बैठक को संबोधित करते हुए बिहार से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह धाकड़ ने कहा की नगरी क्षेत्र में संचालित कोचिंग के संचालकों को कोचिंग संचालन करने के लिए नगर परिषद कैलारस से कोचिंग संचालक की अनुमति लेना अनिवार्य होगी एवं नगर परिषद के निर्देशों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा

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जिन छात्र-छात्राओं को कोचिंग संचालक अध्यापन करा रहे हैं उनकी सूची में नाम पिता का नाम पता स्कूल का नाम तथा समग्र आईडी और मोबाइल नंबर आदि पुलिस थाना कैलारस में एवं बी ई ओ कार्यालय कैलारस में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा सभी कोचिंग संचालक विशेष रूप से ध्यान दें कि वे बैच छोड़ने के उपरांत तथा कुछ समय के अंतराल के बाद ही दूसरे बैच के छात्रों को प्रवेश देना सुनिश्चित करें इसके लिए स्वयं के खर्चे पर कोई सुरक्षा गार्ड रखा जाना ही आवश्यक होगा यदि किसी कोचिंग पर छात्रों के बीच किसी प्रकार का वाद-विवाद या झगड़ा होता है तो इसके लिए कोचिंग संचालक पूर्ण रूपेण दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी सभी कोचिंग संचालक अपनी-अपनी कोचिंगों पर कॉमर्शियल विद्युत मीटर लगवाना सुनिश्चित करें ना लगे होने की स्थिति में विद्युत विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी,

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सभी कोचिंग संचालक को अपनी कोचिंग संस्थान और जिस भवन में कोचिंग संचालन किया जा रहा है उसके भवन स्वामी के बीच रजिस्टर्ड किरायानामा या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना आवश्यक होगा उसकी एक प्रति पुलिस थाना कैलारस एवं वीईओ कार्यालय कैलारस में जमा कराना सुनिश्चित करें उपरोक्त सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें पालन न करने की स्थिति में संबंधित कोचिंग संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी तहसीलदार विश्राम बघेल ने कहा कि यदि कोई भी शासकीय शिक्षक विद्यालय समय में या अन्य किसी भी समय में कोचिंग संचालित करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी इसका निरीक्षण सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाएगा तथा सभी संकुल प्राचार्य अपने-अपने क्षेत्र में इसकी सघन मॉनिटरिंग कर शासकीय शिक्षकों की कोचिंग संचालित पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

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