प्रियंका ओझा/ रौन संवाददाता
भिण्ड, 15 अक्टूबर 2026। जिले में पंचायतों के कामकाज में लापरवाही और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता के मामले में जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने जनपद पंचायत रौन की दो ग्राम पंचायतों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने और हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित कार्यों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं करने के कारण की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत मेहदा के सचिव नृपत सिंह तथा ग्राम पंचायत निवसाई के सचिव अजय शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया गया है। जिला पंचायत सीईओ की इस कार्रवाई को पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्यालय से अनुपस्थित रहने और योजनाओं में लापरवाही का मामला
जिला पंचायत प्रशासन के अनुसार, दोनों सचिवों पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने के कारण कार्रवाई की गई है। पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, पंचायत संबंधी कार्यों का समय पर निष्पादन करने और ग्रामीणों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण होती है।
ऐसे में मुख्यालय पर अनुपस्थित रहना और योजनाओं से जुड़े कार्यों में देरी होना प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर माना गया। इसी के चलते सीईओ जिला पंचायत भिण्ड वीरसिंह चौहान ने दोनों सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए।
पंचायत सेवा नियमों के तहत की गई कार्रवाई
जारी आदेश के अनुसार, दोनों सचिवों का कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, कार्यों में उदासीनता और कर्तव्य विमुखता की श्रेणी में माना गया है। आदेश में मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 तथा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा से संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं सेवा शर्तों के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। इसके साथ ही निलंबन अवधि के दौरान दोनों सचिवों का मुख्यालय जनपद पंचायत रौन निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
पंचायतों में जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश
जिला पंचायत प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश है कि ग्राम पंचायतों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करना होगा। शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना और पंचायत मुख्यालय पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है।
प्रशासनिक कार्रवाई का उद्देश्य पंचायत स्तर पर कामकाज में सुधार, योजनाओं के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण और ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। दोनों सचिवों का निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

