ग्वालियर ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट ने किया प्रेस नोट जारी करते हुए कहा सुप्रीमकोर्ट में ईशा फाउंडेशन के मामले में सुनवाई के दौरान ओबीसी महासभा के द्वारा एक ईशा फाउंडेशन की याचिका में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें यह मांग की थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट आफ वूमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 की धारा 4 के अनुसार सभी संस्थाओं में एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी गठित करने का प्रावधान है जो महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के harrasment से निदान में सहायता करने का काम करती है। ईशा फाउंडेशन में आज तक ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं हुई थी परन्तु ओबीसी महासभा द्वारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन में यह मांग की गई थी कि ईशा फाउंडेशन को कमेटी गठित करने का आदेश दिया जाना चाहिए साथ ही साथ उन सभी धार्मिक संस्थाओं को भी आदेशित किया जाना आवश्यक है जहां लोगों की भीड़ होती है और लोग ज्यादा समय के लिए रुकते हैं।
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जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की और यह माना कि ईशा फाउंडेशन के द्वारा सब चीजों की कोता ही बरती जा रही थी था सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि ईशा फाउंडेशन सभी कानूनों को फॉलो किया जाए था धारा 4 के तहत से कंप्लेंट कमेटी बनाने के लिए निर्देशित किया है।