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धर्मांतरण कानून
धर्मांतरण कानून

मध्य प्रदेश सरकार के लिए राहत की बात ये है कि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर अंतरिम रोक लगाने पर विचार करने के लिए आगामी 7 फरवरी का समय निर्धारित किया है।

          धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को झटका, गृह मंत्री बोले- अब ऐसे रखेंगे अपना पक्ष

धर्मांतरण कानून के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से भी मध्य प्रदेश सरकार को झटका लगा है. SC ने पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर अंतरिम रोक लगाने पर विचार करने के लिए 7 फरवरी का समय निर्धारित किया है. इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार अगली तारीख पर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी.

धर्मांतरण कानून के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. सरकार इस मुद्दे पर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी कि अवैध धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मध्य प्रदेश में दूसरे धर्म में शादी करने वालों की जानकारी कलेक्टर को देना जरूरी है या नहीं. आपको बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर तरह का धर्मांतरण अवैध नहीं हो सकता है. इस मामले पर राज्य सरकार की याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसे हटाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.

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