भिण्ड कलेक्टर ने किया आदेश जारी
भिण्ड 01 जनवरी। कलेक्टर जिला भिंड द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जिले स्तर या विकासखण्ड में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा स्वास्थ्य परिक्षण या ओपरेशन शिविरों का आयोजन किया जाता रहा हैं, जबकि इनके आयोजन की अनुमति न ही जिला स्तर से और न ही विकासखण्ड स्तर से सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं ।
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भविष्य में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य परिक्षण या ओपरेशन केम्प के लिये आदेश क्रमांक 13637 दिनांक 19/12/2024 के द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया हैं कि ऐसे आयोजित होने वाले केम्पों के आयोजन की पूर्व अनुमति जिले स्तर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं विकासखण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य किया गया हैं। स्वास्थ्य परीक्षण या ओपरेशन शिविरों का बिना अनुमति का आयोजन अनाधिकृत माना जायेगा, आयोजनकर्ता संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही संस्थापित की जाएगी
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