अनुग्रह सहायता राशि दो लाख/चार लाख का लाभ कैसे लें, जाने पूरी प्रक्रिया
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार सरकार के द्वारा मजदूर श्रमिक वर्ग के लोगो आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य “संबल योजना” का शुभारंभ 2018 में किया गया था। क्योंकि मध्यप्रदेश में अधिकतर लोग श्रमिक एवं मजदूर है जिनकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे कई परिवार निवासरत है जिसमें कमाने वाला व्यक्ति एक होता है, लेकिन उस श्रमिक मजदूर के साथ में माता- पिता, पत्नी, बच्चे आदि भी श्रमिक की मजदूरी पर आश्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो शासन के द्वारा परिवार को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से “अनुग्रह सहायता योजना” लागू की गई।
अनुग्रह सहायता योजना का लाभ दो प्रकार से मिलता:-
1- सामान्य मृत्यु
2- दुर्घटना मृत्यु
सामान्य मृत्यु की दशा में ₹200000 एवं दुर्घटना के दौरान हुई मृत्यु की दशा में शासन के द्वारा ₹400000 की आर्थिक सहायता के रूप में अनुग्रह सहायता राशि दी जाती है। अनुग्रह सहायता राशि उन्ही श्रमिकों को मिलती है जिनका पंजीयन “संबल योजना” के अंतर्गत पंजीकृत हो यदि संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक का पंजीयन नहीं है और कोई उसके साथ दुर्घटना घट जाती है तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा
अनुग्रह सहायता योजना का लाभ कैसे लें:-
संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने की दशा में मृतक के परिजनों के द्वारा 60 से 90 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। यदि मृतक ग्राम पंचायत मैं निवासरत था तो उसका आवेदन परिजनों के द्वारा पंचायत सचिव के माध्यम से जनपद पंचायत में जमा करना होता है। और यदि मृतक नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में निवासरत था तो परिजनों के द्वारा आवेदन को नगरपालिका कार्यालय या नगर निगम कार्यालय मैं जमा करना होता है।
अंत्येष्टि सहायता:-
संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने की दिशा में उसकी अंत्येष्टि के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर मृत्यु के तुरंत बाद नगद राशि के रूप में ₹5000 दे दिए जाते हैं
जरूरी दस्तावेज:-
अनुग्रह सहायता राशि का लाभ लेने के लिए मृतक के निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है
1-संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत पंजीयन कार्ड
2-समग्र आईडी
3-आधार कार्ड
4-मृत्यु प्रमाण पत्र
5-आवेदक की बैंक पासबुक
6- पासपोर्ट फोटो
7-आवेदक का आधार कार्ड
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