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अधिनियम की धज्जियां उड़ाई,आरटीआई अपीलकर्ता को सचिव, बीपीओ नहीं दे रहे जानकारी

               

           

                          चंबल आचरण
                          रमेश कुशवाह
मुरैना सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना जाता रहा है। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ग्राम पंचायत मुन्द्रावजा के सचिव और जनपद पंचायत जौरा बीपीओ के द्वारा इस अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
गौरतलब है कि ग्राम मुंद्रावजा के निवासी रविन्द्र कुशवाह ने 23 जून 2021 को पंचायत सचिव फूलसिंह शाक्य से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पंचायत में हो रहे कार्यों की जानकारी चाही  लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिस पर रविन्द्र कुशवाह ने 4 अगस्त 2021 को जौरा जनपद बीपीओ को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा19(1) के अंतर्गत अपील की गई। इस अपील को भी 1 माह पूर्ण हो गया लेकिन बीपीओ महोदय द्वारा भी इस अपील को अनदेखा कर अपीलकर्ता को भ्रमित किया जा रहा हैं।

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