ग्वालियर। के नगर निगम सीमा क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 43 में बिना मंजूरी व्यवसायिक निर्माण का एक मामला सामने आया जिसमें, शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत किए जाने के बावजूद क्षेत्रीय अधिकारी वेद प्रकाश निरंजन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मामले की जानकारी जब अधिकारियों से लेना चाहिए तब क्षेत्रीय अधिकारी और भवन अधिकारी पवन शर्मा एक दूसरे के ऊपर बात को टालते हुए नजर आए,
गौरतलब है कि दौलतगंज मुख्य मार्ग पर राधा फार्मेसी और हनुमान मंदिर के पास बिना अनुमति एक व्यवसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लिखित तौर पर क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 15 में निर्माण कार्य शुरू होने के समय दी गई थी, क्षेत्रीय अधिकारी से जानकारी दिए जाने पर उनका कहना है कि भवन अधिकारी पवन शर्मा नहीं मिल रहे हैं इसीलिए नोटिस जारी नहीं किए जा सकते। हालांकि बताया जा रहा है कि बाद में क्षेत्रीय अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर से ही अवैध निर्माण कार्य करने वाले सूरज जैन नामक व्यक्ति को नोटिस जारी कर दिया है लेकिन सिर्फ नोटिस तक कार्यवाही सीमित रही और नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है।
आखिर क्यों जारी किए जाते हैं समय सीमा वाले नोटिस
नगर निगम ग्वालियर के सभी वार्डों से अवैध/बिना मंजूरी भवन निर्माण करने वालों के खिलाफ समय सीमा के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं यह समय सीमा 7 दिन से लेकर 24 घंटे और 6 घंटे तक की होती है। नोटिस के अनुसार समय सीमा में कार्य ना रोके जाने पर सामान जप्त कर निर्माण कार्य मिटाने की शर्त रखी जाती है, पर कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर रहता है। निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 15 से इस तरह के कितने नोटिस जारी किए गए और कितनों पर की गई कार्रवाई?
बरहाल जब इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत करनी चाही, तब अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए।
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