सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर तथा परिवहन के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मुंह को ढ़के हुये अर्थात् बिना मास्क अथवा बिना कपड़ा से ढ़के घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु मुंह को मास्क अथवा कपड़े से ढ़कना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के पाये जाने से प्रथम उल्लघंन पर राशि रूपये 100/- एवं द्वितीय उल्लघंन पर राशि रूपये 500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। कोविड-19 संकमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कार्यालयों/बैंक/हास्पीटल/न्यायालय परिसर को ्रमतव जवसमतंदबम ्रवदम घोषित किया गया है जिसमें शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना तथा NO MASK NO ENTRY अनिवार्य होगा। यह आदेश पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला भिण्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की तृतीय लहर की आंशका से प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु निम्नानुसार दण्डात्मक आदेश प्रसारित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने आदेष में कहा है कि दुकानदार/प्रतिष्ठान अपनी दुकान/प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर न्यूनतम राशि रू0 1000/-से लेकर अधिकतम राशि रू. 5,000/- जुर्माना वसूलनीय होगा। लगातार उल्लघंन करने पर उल्लघंनकर्ता की दुकान/प्रतिष्ठान को 48 घण्टे की अवधि तक सील्ड किया जावेगा तथा अर्थदण्ड की वसूला जायेगा।
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