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पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर इंटरवेनिंग रिपीटेशन में आज हुई सुनवाई अगली सुनवाई 17 जनवरी को

मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसएलपी (सिविल) 20734/ 2021 मैं ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया गया था जिसमें ओबीसी एससी एसटी एकता मंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश शासन द्वारा दायर याचिका में इंटरवेनिंग कर रिकॉल पिटिशन फाइल की गई थी ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री लोकेंद्र गुर्जर ने बताया कि संविधान की भावनाओं के विपरीत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के संविधानिक हितों के विपरीत पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों को समाप्त करते हुए समस्त सीटों को सामान्य वर्ग में परिवर्तित कर दिया गया था जिसमें संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग के हितो की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एवं ख्यातनाम अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल जी को खड़ा किया गया है जिसमें आज दिनांक 3/1/2022 की सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अगली सुनवाई दिनांक 17 एक 2022 को निर्धारित की गई है 
             

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