बिल्डिंग परमिशन के लिए जनवरी से नजूल की एनओसी जरूरी नही
नजूल भूमि की रिपोर्ट निकाय और टीएंडसीपी को दी जाएगी भोपाल राज्य सरकार ने प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन के लिए राजस्व विभाग की नजूल शाखा से मिलने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) को खत्म कर दिया है। नए साल में जनवरी महीने से किसी भी बड़े या छोटे मकान के नक्शे, निर्माण और ले-आउट मंजूरी के लिए नजूल की एनओसी लेना जरूरी नहीं होगा। केवल नजूल एनओसी नहीं मिलने के कारण महीनों तक अटकने वाले प्रोजेक्ट और मकान जल्दी बनने लगेंगे। नगरीय विकास एवं आवास प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि प्रदेश में नजूल एनओसी की व्यवस्था समाप्त हो गई है। नजूल अधिकारी वार्षिक रूप से नजूल भूमि की जानकारी नगरीय निकाय और टीएंडसीपी को उपलब्ध कराएंगे। इसी के आधार पर सभी नक्शे, निर्माण और लेआउट की मंजूरी दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर नियमों में बदलाव हो रहे हैं।


बिल्डिंग परमिशन के लिए जनवरी से नजूल की एनओसी जरूरी नही