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#bhind:सोशल मीडिया के प्लेटफार्म, फेसबुक, वाट्सअप, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1997 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस. द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म, फेसबुक, वाट्सअप, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1997 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। 
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन यह प्रतिबन्धित आदेश प्रसारित कर कहा कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एस.एम.एस. इन्स्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरुपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने के लिये नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने भावनायें भड़क सकती हैं, को प्रसारित नही करेगा या नही भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की भावना भड़कती हो, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। 
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा कि माह अक्टूबर एवं नवम्बर में कमशः दशहरा (विजय दशमी). मिलाद-उन-नबी, महर्षि वाल्मीकी जयन्ती दीपावली, भाई दूज, गुरु नानक जयंती विरसा मुंडा जयन्ती आदि त्यौहार मनाये जायेंगे जिसमें सभी वर्ग, समुदाय एवं धर्मो के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एस.एम.एस. इन्स्टाग्राम आदि के माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जायेगा तथा कुछ शरारती असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों, सूचनाओं का अनावश्यक आदान- प्रदान कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है अतः इन परिस्थितियों में शांति, सुरक्षा व्यवस्था एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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