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मध्य प्रदेश में सरकार के 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की 51 याचिका हुई सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर

दिल्ली 21 अप्रैल। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर मामले में सुनवाई की गई जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में 51 याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की आज का प्रस्तुत की गई थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार की

ओबीसी महासभा की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना तर्क रखा की जहां मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई है और बिना कारण के, बिना रोक के अनावश्यक विभिन्न विभागों में नियुक्ति नहीं दी जा रही उन्हें तुरंत  नियुक्त किया जाए माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि महासभा के द्वारा जो मांग की है वह सही है ऐसी दशा में महासभा इन मांगों को लेकर याचिका प्रस्तुत करें जिससे कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सके साथ ही जिन विभागों के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा रहा उन्हें हम निर्देशित करेंगे

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सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता  एडवोकेट प्रशांत सिंह ने माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि उक्त याचिका समय अवधि में निरकित किया जाए।

ओबीसी महासभा की ओर से वरुण ठाकुर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट रामकरण एडवोकेट आदि सहयोगी द्वारा पैरवी की गई।

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