ग्वालियर :- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेज की जांच का काम सीबीआई को सौंपा है।सीबीआई 3 बिंदुओं पर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी।

प्रदेश में कितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं। कब से संचालित हैं।
10 साल या उससे अधिक समय से संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या और उनका संचालन,तथा 5 साल और उससे अधिक के संचालित नर्सिंग कॉलेजों की संख्या, नर्सिंग कॉलेजों के दस्तावेज तथा संचालन नियमानुसार किया जा रहा है, या नहीं। इसकी जांच सीबीआई करेगी।
हाईकोर्ट ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को 4 श्रेणी में कॉलेज की जानकारी सीबीआई को उपलब्ध कराने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।
उस जानकारी के आधार पर सीबीआई कॉलेजों की आकस्मिक जांच करेगी।
हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल, तथा मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को सभी 364 कालेजों के दस्तावेज उपलब्ध कराने,तथा सभी जिलों के कलेक्टरों को सीबीआई टीम को जांच में सहयोग प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
सीबीआई की टीम छात्रों की फीस कब जमा की गई है।उपस्थिति रजिस्टर में उनकी उपस्थिति नर्सिंग छात्रों ने जिस अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसका रिकॉर्ड, प्रशिक्षण देने का मॉडल कौन सा था। किस बैच में कितने छात्र थे।इसकी जांच सीबीआई के अधिकारी करेंगे।
भोपाल के 48,ग्वालियर के 45, इंदौर के 33, जबलपुर के 21, दतिया के 11,भिंड के 9, गुना के 3, मुरैना के 5, शिवपुरी के 2, तथा श्योपुर के 1 नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई की टीम करेगी।
हाईकोर्ट का मानना है कि यह मामला पूरे प्रदेश के लिए बहुत गंभीर है।
छात्रों के भविष्य और आम जनता से जुड़ा हुआ है।इस मामले में जरा भी ढील नहीं दी जाएगी।
हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 12 मई को होगी।